धमतरी। मगरलोड विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलौदी में पदस्थ व्याख्याता नारायण प्रसाद साहू को शराब पीकर स्कूल आने और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को शिकायत मिली थी कि व्याख्याता शराब पीकर स्कूल पहुंचते हैं, जिससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। जांच के बाद रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) को भेजी गई थी।
जांच में अनधिकृत अनुपस्थिति का मामला भी सामने आया। रिकॉर्ड के अनुसार, साहू 1 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक और 16 जून से 23 जून 2026 तक बिना अवकाश आवेदन के स्कूल से गायब रहे। विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला।
इसके बाद DPI ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मगरलोड रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। विभाग ने 7 दिन के भीतर आरोप पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।