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CG में प्राइवेट स्कूलों के नियम बदले, NOC खत्म

स्कूल के नाम में नेशनल-इंटरनेशनल लिखने पर बैन

08 Sep 2026 17 views
CG में प्राइवेट स्कूलों के नियम बदले, NOC खत्म

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल खोलना अब और आसान हो गया है। राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूल खोलने और मान्यता लेने के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

 

नए नियमों के तहत स्कूलों को अपनी बिल्डिंग की सुरक्षा, फायर सेफ्टी और अन्य कानूनी मापदंडों को पूरा करने का सेल्फ डिक्लेरेशन और शपथ-पत्र देना होगा। इसी के आधार पर मान्यता दे दी जाएगी। साथ ही मंडल ने स्कूलों के नाम में ‘नेशनल’ और ‘इंटरनेशनल’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है।

 

गलत जानकारी पर होगी सख्त कार्रवाई

 

मंडल ने साफ किया है कि अगर जांच में कोई जानकारी झूठी, भ्रामक मिली या तथ्य छिपाया गया तो मान्यता तुरंत सस्पेंड या रद्द कर दी जाएगी। साथ ही स्कूल प्रबंधन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी होगी।

 

मंडल का कहना है कि नए नियमों से मान्यता प्रक्रिया में लालफीताशाही कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी।